सीहोर। न्यायालय ने कोतवाली टीआई को एक अपराधिक मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करने की पेशी पर हाजिर न होने के मामले में धारा 350 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया है।
जानकारी के अनुसार अपर सत्र न्यायाधीश आरपी मिश्रा के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 241/11 शासन विरूद्ध राहुल यादव एवं अन्य के मामले की सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान कोतवाली टीआई सतीश महलवाला को 21 दिसंबर 2011 को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय ने हाजिर होने के आदेश दिए थे लेकिन वह हाजिर नहीं हुए और उन्होंने अपनी गैरहाजिरी का कारण सीएम डयूटी लगना बताया। लेकिन टीआई सतीश महलवाला के कारण से न्यायालय संतुष्ट नहीं हुआ और अपर सत्र न्यायाधीश आरपी मिश्रा ने श्री महलवाला के खिलाफ न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर धारा 350 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया हैकि टीआई सतीश महलवाला ने जानबूझ कर न्यायालय का आदेश का पालन नहीं किया है। इसलिए उनके खिलाफ धारा 350 के तहत मामला दर्ज किया गया है तथा ऐसा करने पर क्यों न उनके खिलाफ आगे कार्रवाई की जाए। जारी नोटिस का जबाव टीआई श्री महलवाला को आगामी पेशी पर देना होगा यदि न्यायालय उनके जबाव से संतुष्ट नहीं होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।







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