सीहोर। जिला न्यायालय ने अपनी पत्नी की हत्या करने वाले पति को हत्या के आरोप का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक ओमप्रकाश मिश्रा के अनुसार ग्राम घेंघी खजूरिया में रहने वाले नारायण पुत्र बापूसिंह का 21 मई 2011 की रात अपनी पत्नी कल्पना बाई से मजदूरी के पैसे को लेकर विवाद हुआ था इसी विवाद में नारायण सिंह ने कल्पनाबाई के सर पर फर्सी से वार कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई पुलिस ने नारायण सिंह के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां दोनों पक्षों के गवाह और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश उल्लहास बापट ने आरोपी पति नारायण सिंह को दोषी पाते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई।
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