शुक्रवार, 8 फ़रवरी 2013

दृष्कृत के मामले में 7 वर्ष का कठोर कारावास , 8 दिन में सुनाया फैसला


सीहोर ।  तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश   छाया दौल ने मात्र 8 दिन में थाना बिलकिसगंज के दृष्कृत के मामले में आरोपी नंदराम पुत्र लालसिंह बारेला निवासी खामखेड़ा को  दोषी घोषित कर 7 वर्ष के कारावास एवं रुपये 1,000 के अर्थदण्ड से दंडित किया ।   अपर लोक अभियोजन अनिल शर्मा के अनुसार आरोपी ने 13 दिसंबर 2012 को ग्राम खामखेड़ा वाले जंगल में अभियो ित्र की इच्छा के विरुद्ध उसके लेंगिक स भोग कर बलात्कार किया तथा जान से मारने की धमकी दे कर आपराधिक अभित्रास किया था । अभियोजन ने अपने पक्ष समर्थन में मात्र 7 साक्षीगणों को पिरिक्षित किया । सम्पूर्ण साक्ष का अवलोकन करने के पश्चात विहान अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति छाया कोल ने अपराध सिद्ध पाते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित कर मात्र 8 दिन में निर्णय पारित किया ।  अभियोजन की ओर से पक्ष समर्थन  अनिल शर्मा ने किया ।

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