सोमवार, 12 दिसंबर 2011

वाहन सुधारने से पहले होंगे नाम पते दर्ज


सीहोर। वाहन चोरी को रोकने के लिए पुलिस ने नया फरमान जारी किया है। मेकेनिक की दुकानों पर सुधरने के लिए आने वाले वाहन के नंबर और उसे लाने वाले व्यक्ति का नाम पता बकायदा एक रजिस्टर में मेकेनिक को ही दर्ज करना होगा। ऐसा नहीं करने पर पुलिस मेकेनिक के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिले में वाहन चोरी की लगातार हो रही वारदातों से परेशान पुलिस ने वाहनों की चेंकिग के अलावा अब मेकेनिक की दुकानों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मेकेनिक की दुकानों पर सुधरने आने वाले वाहनों के नंबर सहित उनके मालिकों को के नाम पते एवं एक रजिस्टर में दर्ज किए जाने के निर्देश दुकान मालिकों को दिए गए उन्हें समझाइश दी गई कि वे उनकी दुकान पर आने वाले सभी प्रकार के वाहनों का नंबर, कंपनी का नाम और किसके नाम रजिस्ट्रेशन तथा वाहन सुधरने कौन लाया यह सब जानकारी रखते हैं तो पुलिस की मदद हो सकेगी।
मेकेनिकों की परेशानी बढ़ी
मेकेनिकों की दुकानों पर आने वाले ग्राहकों में कुछ ग्राहक जिले से बाहर या तहसील से बाहर के होते हैं ऐसे में मेकेनिक यदि उनका नाम पता पूछता है तो उन्हें संदेह उत्पन्न होगा और वह अपना वाहन सुधरवाने में आनाकानी करने लगेंगे। इस तरह मेकेनिकों की ग्राहकी पर असर पड़ेगा और उनकी परेशानी ओर बड़ जाएगी।
होगा लंबा रिकार्ड
मेकेनिकों की दुकानों पर एक दिन अनेक ग्राहक आते हैें सभी के नाम पते लिखने पर एक माह में इनकी संख्या हजारों के पार हो जाएगी और यदि पुलिस किसी मामले में सभी मामलों में मेकेनिकों के रिकार्ड की जांच करेगी तो काफी समय लगेगा और मेकेनिक जबाव देते रहेंगे।
उलझन में नहीं पड़ना चाहते
पुलिस के इस नए फरमान से मेकेनिक उलझन में आ गए चूंकि ग्राहकों के नाम पते देकर वह पुलिस से तो भले हो जाएंगे लेकिन कई ग्राहकों के लिए उनके रिकार्ड रखना मुसीबत बन जाएगा चूंकि पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। ऐसे में कोई भी मेकेनिक पुलिस की उलझनों में नहीं पड़ना चाहता है।

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites