सोमवार, 19 सितंबर 2011

बिजली चोरी के आरोप में एक साल की सजा

सीहोर, विशेष न्यायालय फास्ट ट्रेक कोर्ट आष्टा पीठासीन अधिकारी आरके गुप्त द्वारा बिजली चोरी के आरोपी शिवचरण पिता अमरसिंह निवासी ग्राम दोनिया बापचा को एक वर्ष के सश्रम कारावास व दस हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 18 जुलाई 2005 को विद्युत मण्डल आष्टा के निरीक्षण दल एनएस यादव कनिष्ठ यंत्री, हनुमंत सिंह लाईन हेल्पर एवं दामोदरदास लाईन हेल्पर द्वारा ग्राम दोनिया में विद्युत चैकिंग के दौरान शिवचरण को उसके घर पर सीधे एलटी लाईन से तार डालकर अपने घर से 3 एचपी की आटा चक्की को चलाते हुए पकड़ा था। मौके पर निरीक्षण दल द्वारा पंचनामा व अन्य दस्तावेज तैयार किए थे। चैकिंग दल द्वारा 6300 रुपए की विद्युत चोरी का प्रकरण बनाया गया था। उक्त प्रकरण परिवादी नोडल अधिकारी टीआर बांके द्वारा विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। उक्त प्रकरण में विद्युत मंडल द्वारा लोक अदालत के माध्यम से आरोपी से 6300 रुपए क्षतिपूर्ति राशि जमा कर राजीनामे हेतु भी प्रस्ताव रखा गया था। किन्तु आरोपी द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आरोपी को धारा 135 विद्युत अधिनियम के अपराध के लिए एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपए का अर्थदंड किया है।

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