सीहोर : विद्यमान निम्नदाब विद्युत लाइन से डेढ़ सौ फिट तक की दूरी वाले किसान अब तुरंत स्थाई कनेक्शन प्राप्त कर असुविधा से बच सकते हैं। किसानों के ऑन लाईन अस्थाई सिंचाई कनेक्शनों को नियमित कर स्थायी कनेक्शन प्रदाय करने की नवीन योजना प्रभावशील है। यह योजना 31 मार्च,2012 तक लागू रहेगी।
अधीक्षण यंत्री संचालन संधारण म.प्र. म.क्षे. विद्युत वितरण कंपनी लिमि. सीहोर श्री ए. के. श्रीवास्तव ने किसानों के लिए सर्विस कनेक्शन में छूट प्रदाय योजना की जानकारी देते हुए बताया कि विद्युत लाइन से डेढ़ सौ फिट तक की दूरी वाले अस्थायी पंप कनेक्शन में लाइन विस्तार की आवश्यकता नहीं है। ऐसे किसानों को स्थायी सर्विस कनेक्शन में छूट प्रदान करने की योजना लागू है जो तीन, पांच, साढ़े सात तथा दस हार्सपावर पम्प कनेक्शन की वार्षिक अनुमानित राशि क्रमश: 4 हजार 992, 8 हजार 785, 13 हजार 676 एवं 18 हजार 650 जमा करेंगे। ऐसे किसान स्थायी कनेक्शन के लिए जरूरी दस्तावेज वितरण केन्द्र कार्यालय में जमा कर सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्थाई कनेक्शन न लेने पर उक्त कृषकों को वर्ष 2011-12 में विद्युत प्रदाय संहिता 2004 के अंतर्गत अस्थाई कनेक्शन नहीं दिए जावेंगे। अत: 150 फिट तक की दूरी वाले कृषक तुरंत इस योजना के अंतर्गत स्थाई कनेक्शन प्राप्त करें एवं बाद में होने वाली असुविधा से बचे। सुरक्षा निधि का भुगतान कनेक्शन लेने पर 2 किश्तों में किया जा सकता है। स्थाई कनेक्शन में अग्रिम देय राशि में 1 प्रतिशत प्रति माह की अतिरिक्त छूट का भी प्रावधान है तथा शासन द्वारा दी गई सभी छूट लागू रहेगी।
उपरोक्त योजना में सम्मिलित होने के उपरांत कृषकों को प्रत्येक सीजन में अस्थाई कनेक्शन हेतु टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने, पैसा जमा करने के बाद पानी गिरने की वजह से विद्युत उपयोग नहीं करने की शिकायत तथा विद्युत चोरी के प्रकरण बनने एवं बार बार अस्थाई कनेक्शन स्वीकृत कराने में चक्कर लगाने की परेशानियों से राहत मिलेगी। उक्त योजना 31 मार्च,12 तक लागू रहेगी अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम वितरण केन्द्र प्रभारी से किसान सम्पर्क कर सकते है। ऐसे कृषक जिनका स्वीकृत भार 5 हा.पा. है एवं जो अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी तथा 1 हैक्टेयर रकबे तक के भू स्वामी है उन्हें स्थाई सिंचाई कनेक्शन के लिए शासन की ओर से नि:शुल्क विद्युत सुविधा प्राप्त है। वर्तमान में स्थाई पंप कनेक्शन जिसमें लाईन विस्तार एवं ट्रांसफार्मर स्थापना की आवश्यकता है इस हेतु योजना माह मई 11 से प्रभावशील है। उक्त योजना के अंतर्गत 2 हैक्टेयर तक के भू स्वामियों को रू. 5000 प्रति हा.पा. एवं 2 हैक्टेर से अधिक के भू-स्वामी को रू... 8000 प्रति हा.पा.जमा करने पर लाईन विस्तार एवं ट्रांसफार्मर स्थापना का कार्य विभाग द्वारा किया जावेगा।







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