बुधवार, 12 अक्टूबर 2011

विद्युत उपभोक्ताओं को तीस फीसदी छूट मिलेगी

सीहोर : न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में विभिन्न श्रेणी के आरोपी विद्युत उपभोक्ताओं / उपयोगकर्ता को सशर्त 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र में आने वाले 16 जिलों में 19 नबम्बर 2011 को आयोजित होने वाली लोक अदालत में न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गयी है। कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र में निर्णय लिया है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं 138 के अंतर्गत न्यायालय में लंबित प्रकरणों में समस्त घरेलू, कृषि, ग्रामीण क्षेत्र के 5 किलोवॉट भार तक के गैर घरेलू उपभोक्ता तथा ग्रामीण क्षेत्र के 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व में 30 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। कंपनी ने छूट के तहत यह शर्त रखी है कि आरोपी उपयोगकर्ता अथवा बिजली उपभोक्ता सिविल दायित्व की राशि का एक मुश्त भुगतान करता है तो सिविल दायित्व में 30 प्रतिशत की छूट का पात्र होगा। कंपनी ने यह भी फैसला लिया है कि यह छूट मात्र आगामी 19 नबम्बर को आयोजित होने वाली लोक अदालत के लिए लागू होगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने ऐसे आरोपी उपयोगकर्ताओं अथवा उपभोक्ताओं को जिनके परिसर में बिजली चोरी अथवा अवैध विद्युत के प्रकरण धारा 135 तथा 138 के अंतर्गत विभिन्न न्यायालयों में लंबित है उनसे कंपनी द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठाने की अपील की है। कंपनी का मानना है कि इस निर्णय से जहां आरोपी उपभोक्ताओं को लाभ होगा, वहीं विद्युत वितरण कंपनी को सही समय पर राजस्व मिल सकेगा।

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