सीहोर : सीहोर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. संजय गोयल ने तीन आदतन अपराधियों को जिला बदर करने के आदेश प्रसारित किए हैं। दो आदतन अपराधियों को छह - छह माह के लिए और एक को एक साल के लिए जिला बदर किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. संजय गोयल ने पुलिस अधीक्षक सीहोर से प्राप्त प्रतिवेदन से पूर्णत: संतुष्ट होकर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 एवं 6 के अंतर्गत शिवनारायण वल्द जगन्नाथ दांगी उम्र 48 वर्ष निवासी सेमरादांगी थाना दोराहा, अनीस खां वल्द आजम खां उम्र 52 वर्ष निवासी अहमदपुर थाना अहमदपुर को छह - छह माह के लिए और जितेन्द्र उर्फ जीतू उर्फ कारगिल वल्द राजकुमार राठौर उम्र 30 वर्ष निवासी सुदामा नगर, गंज सीहोर थाना कोतवाली सीहोर को जिला सीहोर एवं उसके सीमावर्ती जिले भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास, शाजापुर एवं राजगढ जिलों की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष के लिए निष्कासित किया है।उल्लेखनीय है कि यह तीनों आदतन अपराधी क्षेत्र में कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित कर सकते है। इनका समाज में इतना आतंक है कि लोग इनके विरूद्ध रिपोर्ट लिखवाने एवं गवाही देने से कतराते हैं। इन्ही सब बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गोयल ने जिला बदर की कार्यवाही की है।







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