सीहोर : सीहोर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. संजय गोयल ने तीन आदतन अपराधियों को छ: माह के लिए जिला बदर करने के आदेश प्रसारित किए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. संजय गोयल ने पुलिस अधीक्षक सीहोर से प्राप्त प्रतिवेदन से पूर्णत: संतुष्ट होकर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 एवं 6 के अंतर्गत अमजद खान वल्द अतिउल्ला खान उम्र 28 वर्ष निवासी रफीकगंज थाना मंडी सीहोर, मोहनसिंह वल्द दिलीप सिंह ठाकुर उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम कादराबाद थाना दोराहा और दाउद खां वल्द नबीखां उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम पन्दा थाना अहमदपुर को जिला सीहोर एवं उसके सीमावर्ती जिले भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास, शाजापुर एवं राजगढ जिलों की राजस्व सीमाओं से छ: माह के लिए निष्कासित किया है। उल्लेखनीय है कि अमजद खान वल्द अतिउल्ला खान उम्र 28 वर्ष निवासी रफीकगंज थाना मंडी सीहोर पर विगत 3 - 4 वर्षों से अपराधिक गतिविधियां तथा हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखने, गाली गुफ्तार करने, जान से मारने की धमकी, मारपीट जैसे अनेक जधन्य अपराध पंजीबद्ध है। मोहनसिंह वल्द दिलीप सिंह ठाकुर उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम कादराबाद थाना दोराहा के अपराधिक कृत्यों से आये दिन शांति भंग होने की संभावना रहती है। इस पर 15 विभिन्न गंभीर अपराधिक मामले दर्ज है। दाउद खां वल्द नबीखां उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम पन्दा थाना अहमदपुर जिला सीहोर वर्ष 1995 से लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्न है मारपीट, छेडछाड, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने एवं अवैध रूप से हथियार रखने जैसे 12 प्रकरणों में इसकी संलिप्ता है यह दादागिरी के बल पर मारपीट कर आम जनता में भय व्याप्त कर रहा है। यह तीनों आदतन अपराधी क्षेत्र में कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित कर सकते है। इनका समाज में इतना आतंक है कि लोग इनके विरूद्ध रिपोर्ट लिखवाने एवं गवाही देने से कतराते हैं। इन्ही सब बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गोयल ने जिला बदर की कार्यवाही की है।







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