सीहोर। सोमवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री आरपी मिश्रा द्वारा मिलावट के आरोपी होलसेल व्यापारी को छह माह की सजा और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा को यथावत रखने के आदेश पारित किए जबकि फुटकर व्यापारी को बरी के करने के आदेश दिए। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक मनोज सक्सेना द्वारा पैरवी की गई। अभियोजन के अनुसार खाद्य निरीक्षक आइडी चावला द्वारा 22 फरवरी 1994 को अहमदपुर के पटेल किराना स्टोर्स से मारुति ब्रांड नमक का सैंपल भरा था जो फेल हो गया था। इस मामले में जेएमएफसी न्यायालय द्वारा किराना व्यापारी पटेल किराना के मालिक रमेश कुमार तथा एंजेसी मालिक लक्ष्मी ट्रेडर्स के नंदकिशोर को छह माह की सजा और एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी जिस पर प्रथम अपर सत्र न्यायालय में अपील की गई थी। इस अपील पर सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री आरपी मिश्रा द्वारा फुटकर व्यापारी पटेल किराना स्टोर्स के मालिक रमेश कुमार को बरी कर दिया जबकि एंजेसी मालिक लक्ष्मी ट्रेडर्स के मालिक नंदकिशोर को छह माह की सजा तथा एक हजार रुपए के अर्थदंड को बरकरार रखा। फुटकर व्यापारी द्वारा न्यायालय के समक्ष लक्ष्मी ट्रेडर्स से मारुति नमक खरीदने के बिल पेश किए गए जबकि लक्ष्मी ट्रेडर्स द्वारा अहमदाबाद के मारुति साल्ट कंपनी के बिल नहीं पेश किए गए। इसके अलावा मारुति साल्ट के पैक पर न तो वारंटी थी, न ही कंपनी का पता लिखा हुआ था।







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