गुरुवार, 25 अप्रैल 2013

रिश्वत के आरोपी उपयंत्री को एक वर्ष की सजा



सीहोर। भष्ट्राचार निवारण अधिनियम विशेष न्यायाधीश श्री आरपी मिश्रा ने गुरुवार को नगर पालिका के एक उपयंत्री को रिश्वत का आरोप सिद्ध होने पर एक वर्ष के कारावास और एक हजार रुपए से अर्थदंड दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक मनोज सक्सेना एवं उपसंचालक श्री दिनकर द्वारा की गई। अ िायोजन के अनुसार वर्ष 1987 में नगर पालिका कार्यालय के बाहर स्थित होटल पर  ठेकेदार मानसिंह पंवार से तीन सौ रुपए रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस भोपाल द्वारा सीहोर नगर पालिका में पदस्थ उपयंत्री ब्रजनंदन गोस्वामी रंगे हाथो गिर तार किया गया था। लोकायुक्त पुलिस द्वारा इस प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिस पर गुरुवार को  भष्ट्राचार निवारण अधिनियम विशेष न्यायाधीश श्री आरपी मिश्रा द्वारा ब्रजनंदन गोस्वामी पर लगाया गया आरोप दोष सिद्ध पाते हुए एक वर्ष के कारावास और दो हजार रुपए से दंडित किया गया। इस मामले में सात ग्वाहों को प्रस्तुत किया गया दोनों पक्षों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश श्री मिश्रा द्वारा निर्णय सुनाया गया।

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