इछावर: पिछले दिनों ग्राम पंचायत तोरनिया के संरपच को एसडीएम इछावर द्वारा धारा 40 के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए हटाने के आदेश जारी किये गये थे जिसके विरूद्व संरपच हरिओम पुत्र रामनारायण वर्मा निवासी तोरनिया ने न्यायालय अपर कलेक्टर सीहोर को याचिका दायर कर स्थगन आदेश मांगा था जिस पर सुनावाई करते हुए अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील मेमो का अवलोकन किया एंव तर्क श्रवण किया गया। उन्होने अपने तक में यह भी बताया कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित सुनवाई का अवसर नही दिया गया उनके तर्क से सहमत होते हुए अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण3/अ.89/12.13 में पारित आदेश दिनंाक 18.04.2013 का क्रियान्वयन अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने तक स्थगित किया जाता है गौरतलब है कि ग्राम पंचायत तोरनिया के पूर्व संरपच मनोरमा विश्वकर्मा के पति बहादुर सिहं से मारपीट के एक मामले को लेकर सीहोर न्यायाल से फैसले में वर्तमान संरपच हरिओम वर्मा पर 500 रू.का जुर्माना किया गया था जिसको आधार बनाकार एसडीएम कोर्ट इछावर में संरपच के विरूद्व अपील की गई थी







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