मंगलवार, 14 मई 2013

कुछ पेड़ परिवहन अनुज्ञा-पत्र की अनिवार्यता से मुक्त



सीहोर : राज्य शासन ने ग्रामीणों की सुविधा के लिये कुछ पेड़ों की लकड़ी परिवहन से प्रतिबंध समाप्त कर दिया है। अब नीलगिरि, कैजुरिना, सुबबूल, बबूल, खमेर, पापुलर, इजरायली बबूल, विलायती बबूल, कटंग बाँस, आयातित और शंकुधारी काष्ठ की अन्य समस्त प्रजातियाँ, जो मध्यप्रदेश में नहीं पाई जाती हैं, को परिवहन अनुज्ञा-पत्र की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है। आयातित और शंकुधारी काष्ठ में चीड़, कैल, देवदार और पाईन शामिल है। इसी तरह सिरिस, बेर, पलाश, जामुन, नीम, आम और कटंग बाँस से भिन्न बाँस प्रजातियों के परिवहन अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए सीहोर जिला सहित 36 जिलों की ग्राम-पंचायतों को अधिकृत किया गया है।

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